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Showing posts from May, 2020

खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं ई-मित्र पर सर्वे फार्म भरवाकर खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे

जो लोग खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं ई-मित्र पर सर्वे फार्म भरवाकर खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे उनके सरवेक्षण हेतु निर्देशिका कोविड-19 महामारी के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों तथा उसमें कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य /गेहूं का वितरण किया जाएगा ।इसके लिए प्रवासियों को ई मित्र पोर्टल पर सर्वे फार्म में अपनी जानकारी दर्ज कराकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत खाद्य सुरक्षा का लाभ पावे संबंधित आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड ,ओटीपी हेतु संबंधित मोबाइल कोरोनावायरस की परिस्थिति के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए उद्योग धंधों एवं उसमें कार्यकारिणी को की श्रेणियां  1 हेयर सैलून में कार्य करने वाले कार्मिक  2 कपड़े धुलाई, प्रेस करने वाले कार्मिक, धोबी 3 फुटवेयर मरमत, पॉलिश करने वाले कार्मिक  4 घरों में साफ-सफाई, खाना बनाने वाले कार्मिक 5 ऐसे व्यक्ति जो चौराहे पर सामान बेचते हैं तथा अपना भोजन किसी स्थान पर पका कर खाते हैं  6 रिक्शा या ऑटो चलाने वाले व्यक्ति 7 पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति  8...

खाद्य सुरक्षा

सूचना:- सभी खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवारो को सूचित किया जाता है कि राजस्थान सरकार ने ई-मित्र पोर्टल पर बायोमेट्रिक सत्यापन चालू कर दिया है। जिनके  आधारकार्ड, जनआधारकार्ड में अपना मोबाइल नम्बर नही जुड़े हुवे हैं , वो तुरन्त जुड़वा ले। आगामी राशन वितरण सरकारी निर्देशानुसार 100% ओटीपी से  किया जाएगा.. ओटीपी नही आने पर  राशन वितरण उचित मूल्य की दुकान पर नही हो पायेगा। जिसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं की होगी। कोई भी उपभोक्ता राशन प्राप्त किये बिना न रहे ये वो सुनिश्चित करें। हम आपको बेहतर सेवाये उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है , सभी से अनुरोध है कि किसी को असुविधा न हो इसका ध्यान रखते हुये उचित दूरी  बनाकर अपना सहयोग करें। सरकारी निर्देशों की पालना करें। <<<<<- like page and app ->>>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagraj.bhinmalcity https://www.facebook.com/bhinmalcity

जिले में धारा 144

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर कई प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया है।            इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोई संगठन, सार्वजनिक स्थल के प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने देंगे। जिले में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर संबंधित उपखंड अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा। उनके लिये अधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा।           जिले के सभी कार्यस्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि जब त...

जालोर होम क्वारेंटाइन की अवधि 14 दिवस रहेगी

होम क्वारेंटाइन की अवधि 14 दिवस रहेगी | जिले में कोरोना संक्रमण व्यक्तियों की होम क्वारेंटाइन दिवस के संबंध में फैली भ्रांतियों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के नवीन निर्देशों के अनुसार होम क्वारेंटाइन की अवधि 14 दिवस रहेगी।  जिले के सभी कार्यस्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ठ स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो सायंकाल 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। सार्वजनिक स्थान कार्यस्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करेंगे। <<<<<- like page and app ->>>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagraj.bhinmalcity https://www.facebook.com/bhinmalcity