जिले में धारा 144

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर कई प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया है।

           इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कोई संगठन, सार्वजनिक स्थल के प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने देंगे। जिले में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर संबंधित उपखंड अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरा मेडिकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा। उनके लिये अधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा।

          जिले के सभी कार्यस्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ठ स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो सायंकाल 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। सार्वजनिक स्थान कार्यस्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करेंगे।

     निषेधाज्ञा के तहत होटल या रेस्टोरेंट में किसी भी व्यक्ति को बैठाकर खाना नहीं खिलाया जायेगा। सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, निजी बसें, टैक्सी, रिक्शा इत्यादि का अन्तरराज्य में संचालन बिना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के नहीं किया जायेगा। जिले में सभी प्रकार के मेले, जुलूस, धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों का आयोजन बिना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के नहीं किया जा सकेगा।

          जिले में यदि विदेश से एवं अन्य राज्य से भारतीय नागरिक प्रवेश करता है तो उसके स्वास्थ्य की चिकित्सकीय जांच नजदीकी चिकित्सालय में करवाई जानी आवश्यक होगी। बिना चिकित्सा जांच एवं स्क्रीनिंग के वह जिले में निवास नहीं कर सकेगा।

          गुजरात राज्य से लगती हुई जालोर जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुज्ञापत्र के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

          कोई नियोक्ता लॉक डाउन की अवधि में किसी भी श्रमिक को नियोजन से विमुक्त नहीं करेगा। सभी नियोक्ता अपने यहां नियोजित श्रमिकों को लॉक डाउन के दौरान नियत  तिथि को पारिश्रमिक, वेतन देना सुनिश्चित करेंगे। सभी नियोक्ता इंडस्ट्री, दुकान या वाणिज्यिक संस्थान अपने कार्मिकों को लॉक डाउन के दौरान बिना कटौती के वेतन या पारिश्रमिक देंगे।

           अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति वाहन बिना वैध पास के जालोर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

        किसी भी गुड्स भारी वाहन को रोका नहीं जायेगा चाहे वह माल से भरा हो या खाली हो बशर्ते उसमें ड्राईवर व उसके एक साथी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति साथ नहीं होगा।

          लॉक डाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी नहीं कर सकेगा एवं एमआरपी से अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकेगा। भारत एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी एवं आदेश तथा डीएमसी के तहत जारी आदेशों की पूर्ण पालना करना अनिवार्य होगा।

          जिले में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक जरूरतों एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे।

        जिले में शादी समारोह का आयोजन बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया जायेगा तथा शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। 50 से अधिक व्यक्तियों या अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी। शादी समारोह के आयोजन के लिये सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेटस अधिकृत होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य प्रकार के सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह या अन्य सभा आयोजित नहीं कर सकेगा।

 अंतिम संस्कार या अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और इसके लि ये 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

       सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय होगा। पान, गुटखा, तम्बाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। शराब विक्रय करने की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा एक समय पर दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।

      सभी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन या किसी भी कारण या अधिकारिता से सार्वजनिक स्थानों जैसे गलियां, मार्ग, चिकित्सालय, कार्यालय, बाजारों में मास्क या कपड़े से निर्मित मास्क आवश्यक रूप से लगायेंगे। कोई भी व्यक्ति जो कि निजी या कार्यालय के वाहन से भ्रमण करेंगे उन्हें भी मास्क पहनना आवश्यक होगा।

      सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु एप का उपयोग अनिवार्य किया गया है तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिये संगठन का अध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

        कोरोना वायरस की अफवाह फैलाना अपराध

          कोरोना वायरस की अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी अफवाह फैलाना अपराध माना जायेगा और दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए स्पष्ट किया गया है कि इसकी अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आगामी आदेश तक लागू रहेंगे।


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