28 जनवरी को निकल सकती है पंचायत चुनावों की लॉटरी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव से वंचित सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों की लॉटरी फिर से निकाली जाएगी। बताया जाता है कि 28 जनवरी को लॉटरी निकाली जा सकती है। इसे लेकर सभी जिला कलक्टर तैयारियों में जुट गए हैं।


दरअसल सभी जिला कलक्टर को 5 फरवरी से पहले लॉटरी निकाले जाने की कार्रवाई पूरी कर उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी है। ग्रामीण पंचायत राज विभाग ने सभी जिला कलक्टर और उपखंड अधिकारियों को 3 दिन के भीतर दोबारा लॉटरी निकालने के आदेश दिए हैं।
ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलक्टर्स को आदेश जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के तहत पुनर्गठन और नवसृजन की अधिसूचना 15 नवंबर 2019, 1 दिसंबर 2019 और 12 दिसंबर 2019 के द्वारा गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों को शामिल करने के संबंध में वार्डों के गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है।
गठन की सूचना बिना देर किए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाए, साथ में एक प्रति पंचायती राज विभाग को भी भेजी जाए ताकि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम तय समय पर घोषित कर सके।

सुप्रीम कोर्ट से सरकार को मिली है राहत गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव से वंचित सभी पंचायतों में चुनाव करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को राजस्थान सरकार को बड़ी राहत प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ही पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग को अब अप्रेल के दूसरे हफ्ते में ही शेष बचे हुए चुनाव करवाने होंगे।




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