1954 ग्राम पंचायतों के चौथे चरण में होंगे चुनाव, कार्यक्रम जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर को राज्य की 9171 पंचायतों के लिए सरपंच एवं उनके वार्डों के पंच के पदों के लिए आम चुनाव तीन चरणों में कराये जान का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिनकी मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 04.12.2019 कोएवं अन्तिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को कर दिया गया है। इन पंचायतों के प्रथम चरण का मतदान दिनांक 17 जनवरी, द्वितीय चरण का मतदान 22 जनवरी, तीसरे चरण का मतदान 29 जनवरी होगा।
राज्य सरकार की 1 दिसंबर की अधिसूचनाओं द्वारा पंचायत/पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया। इस पुनर्गठन में 449 पंचायतों का पुनर्गठन कर 173 नई पंचायतों का सृजन किया गया है।
इस कार्यक्रम के अनुसार शेष रही 1954 पंचायतों की निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 28.12.2019 कर दिया गया है और अन्तिम प्रकाशन दिनांक 22.01.2020 को होना नियत है। अब इन 1954 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक के लिए सरपंच एवं इन पंचायतों के 18914 वार्डों में प्रत्येक के लिए वार्ड पंच का चुनाव कराये जाने के लिए चौथे चरण का कार्यक्रम घोषित किया गया है।
चुनाव कार्यक्रम:
1 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि 22.01.2020 (बुधवार)
2 नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय 23.01.2020 (गुरूवार)
प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक
3 नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय 24.01.2020 (शुक्रवार)
प्रातः 10.30 से
4 नाम वापसी की तारीख एवं समय 24.01.2020 (शुक्रवार)
अपरान्ह 3.00 बजे तक
5 चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 24.01.2020 (शुक्रवार)
नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6 मतदान दलों का प्रस्थान/पहुच 31.01.2020 (शुक्रवार)
7 मतदान की तिथि एवं समय 01.02.2020 (शनिवार)
प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8 मतगणना
(पंचायत मुख्यालय पर) 01.02.2020 (शनिवार)
मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
9 उप सरपंच का चुनाव 02.02.2020 (रविवार)
अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा
इस आदेश में चुनाव के लिए इन मदों पर खर्च की सीमा में वृद्वि की गई है। इससे पूर्व खर्च की सीमा आयोग द्वारा वर्ष 2014 में रू. 20,000/- निर्धारित की गई थी, जिसे परिवर्तित कर रूपये 50,000/-निर्धारित किया गया हैं। इस खर्च का पूर्ण विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा
आयोग द्वारा दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की मैंपिग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोडने के निदेशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल हैं।
Comments
Post a Comment